मधुबनी : मद्य निषेध कानून को लेकर अपर मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 23 अप्रैल 2022

मधुबनी : मद्य निषेध कानून को लेकर अपर मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक

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मधुबनी, अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,बिहार ने कल देर शाम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से  मद्य निषेध कानून को लेकर समीक्षा बैठक किया,जिसमे जिलाधिकारी मधुबनी अमित कुमार सहित सभी जिलों के जिला पदाधिकारियो ने भाग लिया। समीक्षा के क्रम में राज्य में लागू मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016/ नियमावली 2021 को पूरी सख्ती से लागू किए जाने और पूर्व में की गई करवाई की समीक्षा को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिये गए। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि  विगत के वर्षों में ऐसा देखा गया है कि मद्य निषेध कानून को शत प्रतिशत लागू किए जाने के प्रतिफल के रूप में न्यायपालिका पर काफी बोझ बढ़ गया है। साथ ही कारागृह में कैदियों का अतिरिक्त दबाव देखा जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में विभागीय दिशानिर्देश के आलोक में कार्यपालक दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। जिले में ब्रेथ एनालाइजर से जांच तेज कर दी गई है। अब विभाग का पूरा ध्यान अवैध शराब के श्रोतों पर गंभीरता से चोट करने पर टिकी है। आने वाले दिनों में अवैध शराब का धंधा करने वालों पर उत्पाद विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा सक्रिय अभियान चलाकर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। बैठक के दौरान शराब का सेवन करनेवाले से सप्लायर की  जानकारी हासिल करने पर पूरा बल दिया गया। इसके अतिरिक्त अवैध शराब के साथ जिस किसी वाहन की जब्ती हुई है, उन्हें जल्द से जल्द उनके मालिक के पेनल्टी भरने पर मुक्त किया जाए। यदि  जब्त वाहन के मालिक उपस्थित नहीं होते हैं तो विभागीय दिशानिर्देश के आलोक में जल्द से जल्द उनकी नीलामी की जाएगी।  शराब का सेवन करने पर गिरफ्तार होनेवाले व्यक्ति की गिरफ्तारी उसके पूर्व के आपराधिक इतिहास के आलोक में की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति बार बार शराब का सेवन करते पकड़े जाते हैं, उनपर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पहली बार गिरफ्तारी पर तीस दिन और दूसरी बार गिरफ्तारी पर एक वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी। उक्त बैठक में गणेश प्रसाद, उत्पाद अधीक्षक, मधुबनी के साथ साथ जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी मौजूद थे।

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