- अवैध रूप से आदतन शराब का कारोबार करने वाले 7 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा सीसीए के तहत कार्रवाई
नालंदा. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा है. अब इस जिले में शराब का कारोबार करने वालों पर बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत नकेल कसा जाएगा. शराब के अवैध कारोबार में आदतन संलिप्त जिला के 7 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है. अस्थावां निवासी महावीर चौधरी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम के अंतर्गत अस्थावां थाना में तीन अलग-अलग कांड दर्ज हैं. अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने पश्चात पुनः अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में महावीर चौधरी को एक महीना तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को सारे थाना में दर्ज करानी होगी.इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे. सोहसराय थाना क्षेत्र के सोहडीह निवासी मनीष कुमार के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सोहसराय थाना में एक कांड दर्ज है. अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में मनीष कुमार को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. सोहसराय थाना क्षेत्र के खासगंज निवासी मुन्ना उर्फ कद्दू के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सोहसराय थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं.अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में मुन्ना को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. सोहसराय थाना क्षेत्र के महुआ टोला निवासी चेलवा कसाई उर्फ असरफ के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सोहसराय थाना में एक कांड दर्ज है.अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में अशरफ को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. सोहसराय थाना क्षेत्र के खासगंज निवासी पप्पू चौधरी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सोहसराय थाना में एक कांड दर्ज है.अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में पप्पू चौधरी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. बिहार थाना क्षेत्र के महलपर निवासी जीतू राम के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिहार थाना में पांच अलग-अलग कांड दर्ज हैं.अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में जीतू राम को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को दीपनगर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. सोहसराय थाना क्षेत्र के जलालपुर निवासी बंटी उर्फ मुकेश कुमार के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सोहसराय थाना में एक कांड दर्ज है. अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में मुकेश कुमार को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अगले एक माह तक के लिए यह आदेश लागू रहेगा.जिसके पश्चात उनके क्रियाकलाप एवं गतिविधि की पुनः समीक्षा की जाएगी.समीक्षा उपरांत अगर शराब के बिक्री करने या अन्य संदिग्ध गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो जिला बदर करने की कार्रवाई की जाएगी.
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