विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 12 जून - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 12 जून 2022

विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 12 जून

कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों का संयुक्त भ्रमण जारी


vidisha-news
कलेक्टर श्री उमाशंकर के निर्देश के परिपालन में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के  प्रथम चरण में बासौदा के संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी के द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जा रहा है। विदिशा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को सुव्यवस्थित रुप से संपन्न कराने हेतु नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से भ्रमण कर आयोग के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप मतदान केंद्र में पहुंचकर जायजा ही नहीं ले रहे बल्कि आमजनों से संवाद कर वस्तु स्थिति से अवगत हो रहे हैं। ताकि जिले में मतदान व मतगणना संबंधी कार्य निर्विघ्न रुप से संपन्न हो सके। अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह ने बताया कि प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को निर्वाचन अवधि के दौरान उनके क्या-क्या दायित्व रहेंगे से भलीभांति अवगत कराया गया है वहीं उन्हें आयोग द्वारा प्रदान किए गए दिशा-निर्देशों की पुस्तिकाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं संबंधित को निर्देशित किया गया है कि जारी आयोग के निर्देशों का बखूबी पालन करना सुनिश्चित करें साथ ही अध्ययन कर क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। पंचायत आम निर्वाचन में मतदान एवं मतगणना कार्य सुचारू रूप से संपादित किये जाना तथा मतदान केन्द्र एवं उसकी 100 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था बनाये रखने, निर्वाचन से संबंधित अन्य बिन्दुओं की जानकारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता आदि को प्रदाय करने की दृष्टि से पुलिस और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का संयुक्त भ्रमण आवश्यक है । पुलिस और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को इस संबंध में पूर्व में ही प्रशिक्षण के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है । रविवार 12 जून को प्रारंभ हुए इस कार्य हेतु उनकी सहायता के लिए निम्नानुसार जानकारी प्रेषित की गई है। निर्वाचन के संबंध में जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश का सारांश , निर्वाचन अपराध, निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु,  मतदाता की पहचान हेतु मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त उपयोग किये जाने वाले दस्तावेज और मतदान केन्द्र एवं उसके आसपास कानून व्यवस्था के प्रावधान । संदेहास्पद मतपत्रों का निराकरण आपात स्थिति में मतदान स्थगित किये जाने की कार्यवाही, आदर्श आचरण संहिता, पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र एवं मतदाता एवं जिले की पंचायतों के संवेदनशील, अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों का संयुक्त भ्रमण दिनांक के पूर्व एस.डी.एम., तहसीलदार द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से भ्रमण की जानकारी सचिव ग्राम पंचायत, पटवारी एवं कोटवार के माध्यम से संबंधितों को दी जावे तथा ग्रामवासियों के साथ संयुक्त दल की बैठक का आयोजन किया जावे। बैठक में उपरोक्त बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करें। भ्रमण कार्यक्रम की समीक्षा एस.डी.एम., एस.डी.ओ.पी. द्वारा निरंतर की जायेगी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवम नायब तहसीलदार पारुल जैन एवं उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह द्वारा बासौदा जनपद पंचायत के सेक्टर 17 से 23 तक भ्रमण करते हुए आज 12 जून को 32 मतदान केंद्रों का भ्रमण किया एवम जन संवाद स्थापित करते हुए चुनाव आयोग के मतदान संबंधी निर्देशों, आदर्श आचार संहिता आदि के संबंध में चर्चा की गई। नायब तहसीलदार श्री सीके ताम्रकार, सब इंस्पेक्टर श्री राकेश रघुवंशी , पटवारी श्री सचिन बघेल  ने भी संबंधित क्षेत्रों का संयुक्त भमण किया है। इसके अलावा नायब तहसीलदार पारुल जैन के द्वारा बासोदा के ग्राम रसूलपुर आबूपुर कुचोली पिपराहा घटेरा सतपड़ा पैरवासा खामखेड़ा कजराई खरोदा मुराहर उकायला कस्बा बागरोद बूढ़ी बागरोद किरारखेड़ी के मतदान केंद्रों की जानकारी दी आगामी पंचायत चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान एवं मतगणना में सहयोग की अपील की गई।


नाम-निर्देशन पत्र के साथ ये दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार नगरीय निकायों मे 11 जून से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने का  कार्य  प्रारंभ हो चुके है। इस संबंध में आयोग ने निर्देश जारी किये है कि उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम नियम 1994 के नियम 24(क) के तहत आपराधिक प्रवृत्ति अस्तियों, दात्यिवों तथा शैक्षणिक आर्हता, घोषित करने के संबंध में निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ जमा करना होगा। राजनैतिक दल से सम्बद्ध  की स्थिति में मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम 1984 के नियम 31 (2) के तहत प्रारूप 8, राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम नियम 31(2) के तहत प्रारूप 9, आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति, प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 17, मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 35 के अन्तर्गत विद्युत कंपनी का बकाया न होने की संबंध में अदेय प्रमाणपत्र, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 17, मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 35 के अन्तर्गत नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, नगर परिषद का बकाया न होने के संबंध में अदेय प्रमाणपत्र और मतपत्र पर मुद्रित करने के लिये अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ्स संलग्न करना अनिवार्य होगा।


जिले में आज 1.9 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज हुई


विदिशा जिले की तहसीलों में स्थापित वर्षा मापी यंत्रों पर आज प्रातः आठ बजे दर्ज वर्षा की जानकारी देते हुए अधीक्षक भू-अभिलेख श्री राजेश कुमार राम ने बताया कि रविवार को जिले में 1.9 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है। जिले की तहसीलों में दर्ज वर्षा की जानकारी इस प्रकार से है विदिशा में 2 मिमी,  बासौदा में 7 मिमी, नटेरन में 8 मिमी, कुरवाई में 2 मिमी जबकि अन्य शेष तहसीलों में वर्षा दर्ज नहीं हुई है। क्रमांक 97 अहरवाल

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