प्रतापगढ़ : न्यायाधीश द्वारा सम्प्रेषण गृह एवं छात्रावासों का औचक निरीक्षण - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 20 अगस्त 2022

प्रतापगढ़ : न्यायाधीश द्वारा सम्प्रेषण गृह एवं छात्रावासों का औचक निरीक्षण

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प्रतापगढ़। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार श्री शिवप्रसाद तम्बोली- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) ने आज लोहारिया स्थित सम्प्रेषण एवं किशोर गृह तथा राजकीय आवासीय छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया। दौराने निरीक्षण सम्प्रेषण गृह में छात्रावास अधीक्षक एव ंकेयर टेकर अनुपस्थित मिलें। दो सुरक्षा गार्ड बद्रीलाल एवं अशोक सोनी, एक रसोईया एवं शिशु गृह में आया बाई उपस्थित मिले। प्राधिकरण सचिव ने निरूद्ध अपचारी कुल 11 बालकों से वार्ता की। उक्त बालकों को दूध के स्थान पर केवल चाय दी जाती है। गृह में उपेक्षित बच्चे कुल 09 हैं, जिनमें से 04 उपस्थित थे तथा पांच बच्चे स्कूल जाना बताया। उपेक्षित बालकों के कमरे की खिड़कियां टूटी पाई गईं, जिनके दुरूस्तीकरण हेतु को कहा गया। गृह में बच्चों ने बताया कि निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार सप्ताह में एक बार गुड़ और मूंगफली भी नहीं दी जा रही है। गृह की समुचित साफ सफाई व्यवस्था हेतु निर्देश दिये। उक्त खामियों के संबंध में पूर्व मंे भी बार-बार निर्देश दिये गये, किन्तु स्थिति यथावत है। इसके लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उच्चाधिकारी एवं जिला कलक्टर को लिखा जा रहा है। इसी दिवस राणा पूंजा राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास एवं राणा पूंजा प्रतिभावान छात्रावास का भी प्राधिकरण सचिव द्वारा निरीक्षण किया गया। जिनमें छात्रों से रू-ब-रू होते हुए उनके रहने खाने-पीने आदि व्यवस्थाओं के बारे में जाना। दोनों ही छात्रावासों के कईं छात्र प्राईवेट कोचिंग हेतु जाते हैं, जो छात्रावास से काफी दूरी पर हैं। छात्रों ने कोचिंग हेतु आने-जाने में परेशानी व समय का अपव्यय होना बताते हुए छात्रावास में ही कोचिंग की व्यवस्था कराने हेतु निवेदन किया। छात्रावास अधीक्षक बताया कि प्रतिवर्ष 01 सितम्बर से विभाग द्वारा कोचिंग की व्यवस्था कराई जाती है। जिस पर प्राधिकरण सचिव तम्बोली ने अधीक्षक को बच्चों के लिए नियमित कोचिंग व्यवस्था कराने हेतु उचित प्रयास करने हेतु कहा। छात्रावासों में अधिकतर कमरों में बारीश का पानी टपकता है तथा सीलन भी आ रही है।  उपस्थित छात्रों को सामान्य कानूनी जानकारियां प्रदान करते हुए बाल विवाह निषेध कानून, मृत्यु भोज निषेध कानून, डाकन प्रथा ‘प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राईट एक्ट’ के संबंध में तथा मोटर वाहन अधिनियम आदि जानकारियां भी प्रदान की गईं।  प्राधिकरण सचिव ने छात्रावास अधीक्षक को छात्रों की समस्याओं का निराकरण करने, माकूल साफ-सफाई, एवं अधिकाधिक वृक्षारोपण करने के लिये निर्देश प्रदान किये।

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