बगहा. पश्चिमी चंपारण जिले के पुलिस अधीक्षक,बगहा के द्वारा सालभर के बाद भी अतुल कुमार की मौत पर रहस्यमयी पर्दा हटाने में अक्षम साबित हो रहे हैं.मामला राज्य मानवाधिकार आयोग के अधीन है.इस समय हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा के अध्यक्ष हैं. बताया गया कि पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा प्रखंड के बगहा थाना निवासी अतुल कुमार की 15.11. 2021 को अपने 2 मित्र पिंटू चौधरी एवं जयप्रकाश चौधरी के साथ 6:30 बजे शाम को बैलगाड़ी से टकरा जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी. मृतक अतुल कुमार को स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जख्मी अवस्था में अनुमंडल अस्पताल, बगहा लाया गया था, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया. सूचना मिलते ही बगहा थाना के पुलिस पदाधिकारी अस्पताल पहुंचकर मृतक के मृत्यु के कारण के संबंध में पूछताछ किए तो,उस समय पता चला कि मृतक अपने उपरोक्त दोनों मित्रों के साथ मोटरसाइकिल को स्वयं चला कर आ रहा था,कि मच्छरगावा पोखर के पास एक बैलगाड़ी से उसका मोटरसाइकिल टकरा गया जिसमें चालक अतुल कुमार, बुरी तरह जख्मी हो गये, इसके बाद मृतक अतुल कुमार के शव का पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया. मृतक के परिजनों द्वारा उस समय किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए आवेदन दिया गया.इस आवेदन के आलोक में बगहा थाना,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सुस्त पड़ गये.वास्तव में सड़क हादसा है अथवा हत्या है पर से पर्दा हटाने का प्रयास नहीं होने लगा. मौत का कारण आरटीए जैसे कठोर और कुंद आघात के कारण रक्तस्रावी झटका (Cause of death Hemorrhagic shock due to hard and blunt trauma like RTA ).रक्तस्रावी झटका शरीर के बाहर या अंदर शारीरिक रिक्त स्थान में रक्तस्राव के कारण इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम हानि के परिणामस्वरूप विकसित होता है, जिससे कोशिकाओं को अपर्याप्त ऑक्सीजन वितरण होता है। रक्तस्रावी झटका एक प्रकार का हाइपोवॉल्मिक शॉक है। यदि रक्तस्राव बंद नहीं होता है, तो अपर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति से मृत्यु हो सकती है. इस बीच बाद में मृतक के परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा मृत्यु पर संदेह व्यक्त किया गया. तब जाकर बगहा थाना पुलिस सक्रिय हुई.इस संबंध में बगहा थाना पुलिस ने 68 दिनों के बाद एफआईआर दर्ज की .कांड संख्या 32/2022 दिनांक 12.1.2022 संस्थित किया गया है. यह भी बताया गया कि 04.02.2022 को परिवादी प्रकाश मदानु थाना पर आए तथा उनके द्वारा थाना में लिखित आवेदन दिया गया कि वे पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है.राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष उपस्थित परिवादी का कथन है कि पुलिस द्वारा प्रसंगाधीन मामले में प्राथमिकी तो दर्ज कर लिया गया लेकिन अभी तक अनुसंधान के क्रम में इस तथ्य के अनुसंधान नहीं किया गया कि मृतक अतुल कुमार की मृत्यु जिस बैलगाड़ी से टकरा जाने से हुई थी, उस बैलगाड़ी का मालिक कौन था, ताकि मृतक के आश्रित मृतक के बैलगाड़ी से टकराने से हुई मृत्यु पर अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान की मांग कर सकें. राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 दिसंबर 2022 को परिवादी प्रकाश मदानु उपस्थित हुए. परिवादी को सुना एवं संचिका का अवलोकन किया.प्रसंगाधीन मामला अतुल कुमार की पिंटू चौधरी तथा जयप्रकाश चौधरी के साथ मोटरसाइकिल से पश्चिमी चंपारण, बेतिया जिलांतर्गत पंचहरी से रतनपुरवा जाते समय हुई मृत्यु /हत्या से संबंधित मामले की जांच कराए जाने से संबंधित है. राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक, बगहा पश्चिमी चंपारण से अनुरोध है कि बगहा थाना कांड संख्या 32/ 2022 का यथाशीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अंतिम प्रपत्र /आरोप पत्र दाखिल किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे कि परिवादी नियमानुसार अनुग्रह अनुदान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई कर सकें. उपरोक्त के आलोक में पुलिस अधीक्षक,बगहा,पश्चिम चंपारण से बगहा थाना कांड संख्या 32/2022 दिनांक 12.01.2022 के अनुसंधान के संबंध में अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन दिनांक 24.02.2023 के पूर्व मांग की जाए.संचिका दिनांक 03.03.2023 को उपस्थापित किया जाए.
शनिवार, 10 दिसंबर 2022
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बिहार : संचिका 03 मार्च 2023 को उपस्थापित किया जाए: आयोग
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