नालंदा : डीएम की अध्यक्षता में राजस्व की समीक्षा बैठक - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 24 जनवरी 2023

नालंदा : डीएम की अध्यक्षता में राजस्व की समीक्षा बैठक

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व की समीक्षा बैठक.म्यूटेशन एवं परिमार्जन के लंबित मामलों का निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया के अनुरूप करें निष्पादन.सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अंचल के कार्यों की करेंगे नियमित समीक्षा तथा म्यूटेशन एवं परिमार्जन से संबंधित अभिलेखों का करेंगे रैंडम निरीक्षण

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नालंदा. इस जिले के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज हरदेव भवन सभागार में राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा की.ऑनलाइन म्यूटेशन के लगभग 93 प्रतिशत मामले निष्पादित पाए गए. इनमें से 59 प्रतिशत स्वीकृत तथा 41 प्रतिशत मामले स्वीकृत करते हुए निष्पादित किए गए.निर्धारित समय अवधि पार कर चुके 2730 मामले विभिन्न कारणों से लंबित पाए गए. बताया गया कि राजगीर, अस्थावां, बेन, सिलाव, बिहार शरीफ, इस्लामपुर एवं थरथरी अंचल में 100 से अधिक मामले लंबित हैं. जिलाधिकारी ने इस पर काफी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी अंचलाधिकारियों को इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निष्पादित करने का निर्देश दिया. सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को अंचल के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा तथा म्यूटेशन के मामलों, विशेष रुप से अस्वीकृत किए गए मामलों के अभिलेख की रैंडम जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. जिला स्तर से भी अंचल कार्यालयों की नियमित रूप से जांच कराई जाएगी.परिमार्जन से संबंधित लगभग 93 प्रतिशत मामले अद्यतन निष्पादित किये गए हैं.निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। हिलसा अंचल में परिमार्जन के 50 प्रतिशत से अधिक मामले अस्वीकृत कर निष्पादित किया गया है. परिमार्जन के आवेदन के साथ वांछित आवश्यक दस्तावेजों में से जो भी दस्तावेज संलग्न नहीं किये गए हों, उन दस्तावेजों को जमा करने के लिए आवेदक को नोटिस करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया. कोई आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाने के कारण प्रथम बार ही आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाय, आवेदक को नोटिस कर निर्धारित समय के अंतर्गत दस्तावेज जमा करने को कहा जाय।नोटिस के बाद भी अगर वांछित दस्तावेज आवेदक द्वारा जमा नहीं किया जाता है तो उसके आवेदन को अस्वीकृत किया जाना चाहिए. सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को म्युटेशन एवं परिमार्जन के अस्वीकृत किए गए मामलों से संबंधित अभिलेख की रेंडम जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। आवेदनों के निष्पादन में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया के अनुरूप गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा गया. अभियान बसेरा के तहत चिन्हित लोगों के लिए वास भूमि उपलब्ध कराने के लिए लंबित मामलों में एक सप्ताह के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करने को कहा गया. विभिन्न विभागों से संबंधित भवन संरचनाओं- कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, पंचायत सरकार भवन आदि के निर्माण के लिए प्राथमिकता से जमीन चिन्हित कर अभिलेख के साथ प्रस्ताव भेजने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया. जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंचलों का समस्त कार्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया के तहत किया जाय. इसका अनुपालन नहीं करने वाले पदाधिकारी/कर्मी कठोर दंड के भागी होंगे.बैठक में अपर समाहर्त्ता, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.

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