जयनगर/मधुबनी, जिले के जयनगर मुख्यालय इस्तिथ 48वी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल,जयनगर की सीमा चौकी गंगौर एवं वाहिनी मुख्यालय में कार्यस्थल पर "महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम" के विषय पर कार्यशाला का आयोजन कराया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन गोविंद सिंह भंडारी कमांडेंट, 48वीं वाहिनी के तत्वाधान में किया गया, जिसमे गोविंद सिंह भंडारी कमांडेंट द्वारा वाहिनी के जवान महिला कर्मियों को यौन उत्पीड़न अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए गोविंद सिंह भंडारी कमांडेंट ने जवान महिला कर्मियों को अवगत कराया कि यह अधिनियम लोकसभा में 3 सितम्बर 2012 तथा राज्य सभा में 26 फरवरी 2013 को पारित हुआ और 23 अप्रैल 2013 को इसे अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम इस बात को वैधता प्रदान करता है कि यौन उत्पीड़न के चलते संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 21 के तहत महिलाओं को हासिल समान्नत के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत न्याय के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है तथा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, जिससे कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है और यौन उत्पीड़न रोकथाम और निवारण का प्रावधान भी करता है। इस कार्यक्रम के दौरान चंद्रा शेखर द्वितीय कमान अधिकारी, संतोष कु. निमोरिया उप-कमांडेंट, डॉ.(मेजर) सुनेहा सिंह(चिकित्सा पदाधिकारी), सुनील कुमार उप-कमांडेंट, 48वीं वाहिनी के समस्त महिला एवं पुरुष कार्मिक, स्वयं सहायता समूह उपस्थित रहे।
शनिवार, 1 जुलाई 2023
मधुबनी : “यौन उत्पीड़न" विषय पर एसएसबी ने कार्यशाला का कराया आयोजन
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