मधुबनी : दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष शिविर का होगा आयोजन। - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

रविवार, 6 अगस्त 2023

मधुबनी : दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष शिविर का होगा आयोजन।

  • जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में 8 अगस्त (मंगलवार) को दिव्यांगजनों के लिए एक दिवसीय  विशेष शिविर का होगा आयोजन।
  • कोई भी दिव्यांग लाभुक अपनी बैटरी चालित ट्राईसाईकिल में उत्पन किसी भी प्रकार की खराबी को निःशुल्क ठीक करवा सकते है।

Camp-for-handicap-madhubani
मधुबनी, जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में 8 अगस्त (मंगलवार) को दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष शिविर पंडौल स्थित अनुमंडलीय बुनियाद केंद्र में आयोजित की जाएगी।इस शिविर में वैसे दिव्यांग लाभुक जिनकी बैटरी चलित ट्राईसाईकिल में कोई भी खराबी हो उसे वह निःशुल्क बनवा सकते हैं। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा सह दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग श्री आशीष प्रकाश अमन ने जानकारी देते हुए बताया की जिले में कुछ लाभुक हैं जिनकी बैटरी चालित ट्राईसाईकिल में तकनीकी खराबी आ गई है। इनको ठीक कराने हेतु यह विशेष शिविर पहली बार मधुबनी जिले में लगाया जा रहा है। गौरतलब हो कि दिव्यांगजन इस शिविर का लाभ सुबह 10:00 से लेकर शाम 5:00 बजे तक ले सकते हैं। तकनीकी सुविधाएं एलिमको अधिकृत डीलर इको फैब्रीकली द्वारा दिया जा रहा है। लाभ लेने के लिए लाभुक ससमय बुनियाद केंद्र पर पहुंचे। 


बैटरी चालित ट्राईसाईकिल का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:

1. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (60% से ऊपर चलंत दिव्यांगता)

2. आय प्रमाण पत्र (सालाना ₹2 लाख से कम), 

3. निवास प्रमाण पत्र, 

4. उम्र हेतु प्रमाण पत्र एवं 

5. रोजगार या फिर पढ़ाई से संबंधित प्रमाण पत्र जो की 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो।


आवेदन से संबंधित कोई भी कठिनाई होने पर समाहरणालय स्थित जिला सामाजिक सुरक्षा सह दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग में संपर्क किया जा सकता है अथवा बुनियाद केंद्र या प्रखंड कार्यालय से भी इसकी सूचना ली जा सकती है।

कोई टिप्पणी नहीं: