- दालमंडी की सड़कों को चौड़ी करने और यहां की 145 दुकानों का किराया डीएम सर्किल रेट पर वसूली करने का निर्णय
वाराणसी (सुरेश गांधी) श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के दो किमी दायरे में अब मांस और मदिरा की बिक्री नहीं होगी। इसके लिए मेयर अशोक तिवारी ने आदेश पारित कर दिया है। गुरुवार को टाउनहाल में आयोजित नगर निगम के सदन की बैठक में आएं प्रस्ताव पर मेयर ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा दालमंडी की सड़कों को चौड़ी करने और यहां पर नगर निगम की 145 दुकानों का किराया डीएम सर्किल रेट पर होगा। यह प्रस्ताव आदिविश्वेश्वर वार्ड के पार्षद इंद्रेश कुमार सिंह ने नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 91 (2) के तहत लाया। उन्होंने कहा कि धार्मिक शहरों अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार आदि के प्रमुख मंदिरों से दो से पांच किमी दायरे में मांस मदिरा की दुकानें नहीं हैं। केवल काशी में ही विश्वनाथ मंदिर के दो किमी दायरे में मांस मदिरा की दुकाने हैं। धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर इसे दो किमी के बाहर किया जाएगा। जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। वर्तमान में इन इलाकों में 50 से अधिक दुकानें मांस की हैं। इसके अलावा 30 दुकानें मदिरा की हैं। जिन्हें आने वाले दिनों में बंद कर दिया जाएगा। दालमंडी के चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी इंद्रेश ने लाया। उन्होंने तर्क दिया कि मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियां आसानी से चली जाएंगी। यह सड़क काफी चौड़ी है। लेकिन, यहां पर अतिक्रमण होने के कारण श्रद्धालुओं की गाड़ियां नहीं जा पाती हैं। यदि इस सड़क को चौड़ा किया गया तो आने वाले दिनों में न केवल दालमंडी के लोगों को बल्कि मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी फायदा होगा। इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पास किया गया। इसी प्रकार उन्होंने दालमंडी में नगर निगम की 145 दुकानों के किराए का निर्धारण डीएम सर्किल रेट पर करने को कहा।
22 को पूरे जनपद में होगी बंदी
22 जनवरी देश व प्रदेश के लिए बहुत खास दिन बनने वाला है। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इसके आयोजन की तैयारी सरकार व मंदिर ट्रस्ट ने मिलकर की है। इस दिन जिले की चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त है। इसे लेकर योगी सरकार ने हाल ही एक फैसला लिया है कि इस दिन पूरे प्रदेश में मांस-मछली व मदिरा की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंद रहेगा। इस दिन राम मंदिर में रामलला का गृह प्रवेश हो गया है। इस आदेश के तहत बनारस की मांस मछली मदिरा की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगी।
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