नालंदा। आज 15 अप्रैल 2024 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी, नालंदा श्री शशांक शुभंकर एवं श्री अशोक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, नालंदा की संयुक्त अध्यक्षता में एनआईसी मीटिंग हॉल में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 एवं रामनवमी पर्व के मद्देनजर विधि व्यवस्था एवं अन्य बिंदुओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। प्रेस को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 29 नालंदा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सप्तम चरण में चुनाव संपन्न कराए जाने संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 7-5 -2024 है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 14. 5.2024 है। नाम निर्देशन पत्र के संवीक्षा की तिथि 15 .5. 2024 है। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 17 .5. 2024 है। मतदान की तिथि 1.6.2024 है। मतगणना की तिथि 4. 6 .2024 है। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की तिथि 6.6. 2024 है। बताया गया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए नजीर रसीद योजना भवन के प्रथम तल पर स्थित जिला निर्वाचन शाखा में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जाएगा. नाम निर्देशन के लिए निर्धारित शुल्क की राशि मो 25000 रूपए है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु मो 12500 रूपए है। अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन दाखिल करने का स्थल जिला पदाधिकारी का कार्यालय प्रकोष्ठ है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर निर्वाचन के दौरान सभी राजनीतिक दलों /उम्मीदवारों एवं अन्य संबंधितों द्वारा निर्वाचन के दौरान आम सभाओ/ रैलियां /जुलूस/ लाउडस्पीक चुनाव प्रचार के दौरान वाहन के प्रयोग एवं हवाई अड्डा/हेलीपैड आदि के उपयोग की स्वीकृति/ अनुमोदन के लिए ऑनलाइन/ ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए एकल खिड़की व्यवस्था (सिंगल विंडो सिस्टम) आपूर्ति कार्यालय, अनुमंडल कैंपस, बिहार शरीफ में स्थापित किया गया है। नालंदा जिला के मतदाताओं /चुनाव कर्मियों एवं राजनीतिक दलों के लिए इलेक्शन साथी एवं चैट वोट एप बनाया जा रहा है, जिसमें मतदाता / मतदान कर्मी एवं अभ्यर्थियों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
सभी 2364 मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा यथा पेयजल, शौचालय, बिजली, पहुंच पथ आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में कुल 11 मामले दर्ज किए गए हैं। धारा 107 के तहत 13372 नोटिस निर्गत किए गए हैं, बंध पत्र की संख्या 7868 /धारा 110 के तहत निर्गत नोटिस की संख्या 400 , वारंट 255 ,बंध पत्र की संख्या 105 /सीसीए प्रस्ताव की संख्या 151 है। रामनवमी पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था के मद्देनजर उन्होंने बताया कि एक जुलूस में अधिकतम 200 लोगों की संख्या होगी, 10 लोगों का पहचान पत्र के साथ परमिशन लेना नितांत आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि अभी तक रामनवमी जुलूस के लिए शर्तों के अनुसार सात लाइसेंस निर्गत किया जा चुके हैं, जुलूस परमिशन के लिए किसी प्रकार की रोक नहीं है , जुलूस के लिए अन्य संगठन शर्तों के अनुसार अपना परमिशन ले सकते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित्त मतदान एवं मतगणना के सफल आयोजन के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।रामनवमी पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था के मद्देनजर जुलूस के लिए परमिशन लेना आवश्यक होगा, डीजे पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगे, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, एक जुलूस के लिए 200 लोगों का परमिशन 10 लोगों का परिचय पत्र के साथ निर्गत किया जा रहा है, शर्तों के अनुसार जुलूस परमिशन के लिए किसी प्रकार का रोक नहीं है। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि जिलेभर में रामनवमी पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है । इस अवसर पर सहायक समाहर्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा,जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी,जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु उपस्थित थे।
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