- निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु के रूप में पारितोषण देन-लेन में एक वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने की होगी सजा : जिला निर्वाचन पदाधिकारी
- मतदान हेतु निर्वाचकों को डराने/धमकाने और अवैध प्रलोभन की सूचना टॉल फ्री नंबर-1800-345-6257 पर सुचित करने का निदेश
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मधुबनी : लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ख) के अनुसार, जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ग) के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से भी दण्डनीय होगा। उड़न दस्ते टीम का गठन रिश्वत देने और लेने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए किया गया है, जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त है। लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर मधुबनी जिला के सभी निवासियों से एतद् द्वारा अनुरोध किया गया है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी अवैध प्रलोभन (नगद वितरण, सामग्री यथा साड़ी, अन्य कीमती सामानो आदि) की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो मधुबनी जिला प्रशासन के शिकायत प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नंबर 1800-345-6257 पर सूचित करें।
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