रांची : डीसी से शिल्पी का जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की मांग - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 8 जुलाई 2025

रांची : डीसी से शिल्पी का जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की मांग

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रांची, (आलोक कुमार). जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने को लेकर घेरने का प्रयास किया जा रहा है.संगठन के सामाजिक कार्यकर्ता मेधा उरांव, संदीप उरांव, सोमा उरांव, जगन्नाथ भगत, विशु उरांव, राजू उरांव, सनी उरांव टोप्पो एवं अन्य रांची डीसी से शिल्पी का जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं. संगठन के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने श्रीमान् उपायुक्त महोदय, राँची, झारखण्ड को पत्र लिखा है.पत्र का विषय है कि अनुसूचित जनजाति से धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनी श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की का जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के संबंध में.


1. उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वाद संख्या 13086/2024 सी० सेल्या रानी बनाम विशेष सचिव सह जिला कलेक्टर एवं अन्य के बाद संख्या में स्पष्ट निर्णय दिया है कि ईसाई धर्म किसी भी जाति वर्गीकरण को मान्यता नहीं देता है.सभी ईसाईयों को समान माना जाता है और एक ईसाई और दूसरे प्रकार के ईसाई के बीच कोई अंतर नहीं है. ईसाई धर्म न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रचलित है और ईसाई धर्म कही भी जाति विभाजन को मान्य है ईसाई धर्म के सिद्धांत ईसाई धर्म के मानने वाले व्यक्तियों को जाति किसी भी वर्गीकरण के आधार पर विभाजित या भेदभाव किये जाने के खिलाफ है.सामान्य नियम यह है कि धर्मान्तरण जाति से निष्कासन के रूप में कार्य करता है दूसरे शब्दों में धर्म परिवर्तन करने वालों की कोई जाति नहीं रह जाति है जाति व्यवस्था केवल हिन्दुओं में या सम्भवतः सिख धर्म जैसे हिन्दू धर्म से जुड़े कुछ धर्मों में प्रचलित है साथ ही माननीय न्यायालय ने यहाँ तक कहा है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति आदेश के तहत प्रदान किये गए आरक्षण और अन्य लाभों को प्राप्त कर संविधान के उक्त लाभकारी प्रावधानों का अनुचित लाभ उठाना है हालांकि वह इसका हकदार नहीं है तो वह न केवल समाज के साथ धोखाधड़ी करता है बल्कि संविधान के साथ धोखाधड़ी करता है.श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की एक धर्मान्तरित ईसाई है.

2. संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश 1950 अनुच्छेद 341, खण्ड (1) क्रमांक 2 में इस आदेश के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि वे जातियों, मूलवंश या जनजातियां या जातियों को जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ जो कि इस आदेश की अनुसूची भाग संबद्ध जहाँ है वहाँ तक की उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उन परिक्षेत्रों है जो उस अनुसूची के उन भागों में उनके संबंध में विनिर्दिष्ट है अनुसूचित समझे जाएंगे एवं क्रमांक 3 अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो हिन्दू, सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म मानता है अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य न समझा जाएगा.

3. माननीय केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया है कि जनजाति लोगों को विभिन्न केन्द्रीय अधिनियमों में हिन्दू के रूप में परिभाषित किया है अर्थात आदिवासी हिन्दू ही है.


अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा महामहिम राष्ट्रपति के आदेश एवं भारत सरकार के विधि एवं न्याय विभाग के आदेश के आलोक में ईसाई धर्म में धर्मान्तरित श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की (पति श्री सन्नी विल्फ्रेड जेम्स लकड़ा) पिता बंधु तिर्की ग्राम-दही सोत (वनहोरा) ऊपर टोली थाना पंडरा अंचल कार्यालय रातू राँची के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०-JHCST/2022/187696 दिनांक-02.05.2022 को अविलंब निरस्त करने की कृपा की जाए.



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