- कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से वंचित न रहे। : जिलाधिकारी
सभी मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म भरना आवश्यक है
अपनी जन्मतिथि के अनुसार दस्तावेज़ों की सूची से उपयुक्त दस्तावेज़ संलग्न करें
जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है
कोई दस्तावेज़ देने की जरूरत नहीं है, केवल निर्वाचक नामावली का अंश (Extract of Electoral Roll) प्रस्तुत करें।
जिनका नाम 2003 के बाद मतदाता सूची में जोड़ा गया, वो
1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे नागरिक
अपनी जन्मतिथि / जन्मस्थान को प्रदर्शित करते हुए कोई भी एक दस्तावेज़
1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्मे नागरिक
अपनी जन्मतिथि / जन्मस्थान को प्रदर्शित करते हुए कोई भी एक दस्तावेज़
माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज़
अगर आपके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल है तो केवल निर्वाचक नामावली का अंश प्रस्तुत करें
2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे नागरिक
अपनी जन्मतिथि / जन्मस्थान को प्रदर्शित करते हुए कोई भी एक दस्तावेज़
माता और पिता दोनों के दस्तावेज़
अगर आपके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल है तो केवल निर्वाचक नामावली का अंश प्रस्तुत करें
दस्तावेज़ों की सूची
1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
2. 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार / स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर / एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी किया गया कोई पहचान पत्र /प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शेक्षणिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8. ओबीसी/एससी/एसटी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई जाति प्रमाण पत्र।
9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) (जहां भी मौजूद हो)
10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा कोई भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
*उन्होंने बताया कि बिहार की मतदाता सूची में अर्हता तिथि 01.01.2003 तक को पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा।*
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि फार्म भरने की प्रक्रिया सहज एवं सुगम है। उन्होंने फार्म भरने की विंदुवार जानकारी दी तथा बांछित दस्तावेज के लिए आयोग द्वारा निर्धारित 11 में से किसी एक डोक्युमेंट को संलग्न कर एक प्रति बीएलओ को जमा करने को कहा। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का मूल उद्देश्य शुद्ध , पारदर्शी एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है। उन्होंने कहा कि मतदाता को किसी भी जानकारी के लिए टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते है।उक्त अवसर पर मेयर नगर निगम श्री अरुण राय , उप मेयर नगर निगम मधुबनी ,उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर सहित सभी वार्ड पार्षद उपस्थित थे।
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