सीहेार। हाईकोर्ट ने बिजली उपभोक्ताओं के हक में सोमवार को बड़ा आदेश दिया है। जिस से बीते दिनों ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निशांत वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा जनता के हित में स्मार्ट मीटरों के विरोध मेें किया गया आंदोलन धरना प्रदर्शन सफल हो गया है। हाईकोर्ट ने बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटरों से राहत प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के प्रति प्रस्तुुत कर शहर ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निशांंत वर्मा ने बताया की पुराने बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य नहीं है उपभोक्ता चाहे तो स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी के कर्मचारियों से इंकर कर सकते है। यह स्मार्ट मीटर केवल अस्थाई बिजली कने शन लेने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए ही लगवाना अनिवार्य है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कंपनी के कर्मचारी जबरदस्ती आपके घर दुकान में स्मार्ट मीटर नही लगा सकते है। इस मामले में एडवोकेट शरद जोशी का कहना है की बिजली उपभोक्ता की बिना लिखित अनुमति के स्मार्ट मीटर लगाना अब कानून अपराध की श्रेणी में आ गया हैे और जबरन लगाने पर हाई कोर्ट्र के आदेश की भी अवमानना होगी।
सोमवार, 28 जुलाई 2025
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सीहेार : उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगवाना जरूरी नहीं, जनता के हक में कोर्ट का आदेश : निशांत वर्मा
सीहेार : उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगवाना जरूरी नहीं, जनता के हक में कोर्ट का आदेश : निशांत वर्मा
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