मधुबनी : मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के कार्यों का डीएम ले रहे है जायजा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 2 जुलाई 2025

मधुबनी : मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के कार्यों का डीएम ले रहे है जायजा

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मधुबनी (रजनीश के झा)। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर  जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा   लगातार अपने वरीय पदाधिकारी के साथ  क्षेत्र भ्रमण  कर  जिले में चल रहे गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का जायजा ले रहे है। जिलाधिकारी ने आज अपने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में रामकृष्ण मध्य विद्यालय झंझारपुर, पंचायत भवन परसा झंझारपुर, +2 रा.जीवछ उत्क्रमित उच्चयतर माध्यमिक विद्यालय सिमरा,झंझारपुर तथा लखनौर प्रखंड के कैथनीया पंचायत महादलित टोला सहित कई स्थानों  पर  भ्रमण कर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यों का जायजा लिया, वही मतदाताओं को इसके संबंध में विस्तृत जानकारी भी दिया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी पंचायतों में स्थित आरटीपीएस काउंटर पर हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है,जहां मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं सहायता प्रदान की जाएगी। लखनौर प्रखंड के कैथनीया पंचायत महादलित टोला में में बीएलओ सहायक पवन मंडल की अनुपस्थिति को जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्यों में घोर लापरवाही एवं शिथिलता मानते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 22 बीएलओ सुपरवाइजर/बीएलओ/बीएलओ सहायक पर भी निर्वाचन कार्यों में शिथिलता एवं लापरवाही को लेकर आरपी एक्ट के तहत स्पष्टीकरण पूछा गया है।उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्वाचन कार्यों में थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न पंचायतों में पहुंचकर मतदाताओं को निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान Enumeration  Form गणना प्रपत्र के साथ जन्म तिथि एवं जन्म स्थान से संबंधित घोषणा के समर्थन में दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची की विस्तार से जानकारी भी दी गई,जो निम्नलिखित है।

     

1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।

2. 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी किया गया कोई पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

4. पासपोर्ट

5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।

6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

7. वन अधिकार प्रमाण पत्र

8, ओबीसी/एससी/एसटी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई जाति प्रमाण पत्र।

9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां भी मौजूद हो)

10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।

11. सरकार द्वारा कोई भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।


उन्होंने बताया कि बिहार की मतदाता सूची में अर्हता तिथि 01.01.2003 तक को पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती हेतु मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की।   मतदाताओं विशेषकर महिला, वृद्ध , दिव्यांग वोटर  से बातचीत करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि फार्म भरने की प्रक्रिया सहज एवं सुगम है। उन्होंने फार्म भरने की  विंदुवार  जानकारी दी तथा बांछित दस्तावेज के लिए आयोग द्वारा निर्धारित 11 में से किसी एक डोक्युमेंट को संलग्न कर एक प्रति बीएलओ को जमा करने को कहा। उन्होंने  कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का मूल उद्देश्य शुद्ध , पारदर्शी एवं  त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है। उन्होंने कहा कि मतदाता को किसी भी जानकारी के लिए टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते है।उक्त अवसर पर एडीएम मुकेश रंजन,डीपीआरओ परिमल कुमार,एसडीओ  झंझारपुर कुमार गौरव,बीडीओ झंझारपुर अभिलाषा पाठक सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

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