अब जबकि दिनांक 20 अगस्त 2025 को हमारी पार्टी के अधिकृत बीएलए श्री विश्वकर्मा पासवान (194 - आरा विधानसभा, बूथ संख्या - 100) द्वारा श्री मिंटू पासवान (एपिक नंबर -RGX0701235) तथा श्री मुन्ना पासवान (एपिक नंबर - RGX2861375) के लिए शपथ पत्र सहित फॉर्म-6 स्थानीय बीएलओ को सौंपा गया, जिसकी रिसीविंग कॉपी हमारे पास उपलब्ध है. इसके बावजूद, 21 अगस्त 2025 को जारी बुलेटिन में हमारी पार्टी के निर्धारित कॉलम में शून्य ही दर्शाया गया है. विदित हो कि ये मिंटू पासवान स्वयं सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए थे और फिर बिहार के चुनाव कार्यालय में भी उपस्थित हुए, जहाँ उन्हें आश्वासन दिया गया कि भोजपुर में उनकी आपत्ति दर्ज कर ली जाएगी. परंतु, अभी तक यह नहीं हो सका है. यह गंभीर अनियमितता है और इसके कारण लगातार आपत्तियां दर्ज करने के बावजूद भी हमारी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों की गलत छवि प्रस्तुत हो रही है. माले राज्य सचिव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि वह तत्काल स्पष्ट करे कि कि निर्धारित फॉर्म एवं शपथ पत्र जमा करने के बावजूद बीएलए द्वारा की गई आपत्तियाँ -शून्य - क्यों दर्शाई जा रही हैं?
पटना (रजनीश के झा)। माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि 21 अगस्त 2025 को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बुलेटिन में यह उल्लेख किया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूची से बाहर किए गए बिहार के 65 लाख मतदाताओं के मामले में किसी भी राजनीतिक दल के बीएलए द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है. यह कथन तथ्यात्मक रूप से गलत है. पहली बात तो यह कि निर्वाचन आयोग द्वारा आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया. इस कारण हमारी पार्टी अथवा हमारे बीएलए निर्धारित प्रोफार्मा में आपत्ति दर्ज नहीं कर सके. हालांकि, विभिन्न स्तरों पर आपत्तियाँ निरंतर की जाती रही हैं, लेकिन आयोग द्वारा यह कहकर उन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा कि वे निर्धारित प्रोफार्मा में नहीं हैं.

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