दिल्ली : ईडी ने ‘अवैध’ ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में सुरेश रैना से आठ घंटे पूछताछ की - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 14 अगस्त 2025

दिल्ली : ईडी ने ‘अवैध’ ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में सुरेश रैना से आठ घंटे पूछताछ की

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नई दिल्ली (रजनीश के झा)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना से कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में बुधवार को आठ घंटे से अधिक पूछताछ की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। रैना (38) को सुबह करीब 11 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से पहले मध्य दिल्ली स्थित एजेंसी कार्यालय के बाहर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कर्मियों और ईडी के कर्मचारियों के साथ बातचीत करते देखा गया। रैना रात करीब आठ बजे एजेंसी के कार्यालय से निकले। सूत्रों ने बताया कि संघीय जांच एजेंसी ने एक ‘‘अवैध’’ सट्टेबाजी ऐप (1एक्सबेट) से जुड़ी जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के जरिए इस ऐप से जुड़े हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि ईडी इस ऐप से उनके संबंधों, इसके प्रचार से की गई कमायी और दोनों पक्षों के बीच संचार के माध्यम के बारे में पूछताछ करना चाहती है। एजेंसी ने हाल ही में इस जांच के तहत गूगल और मेटा के प्रतिनिधियों को पूछताछ के लिए बुलाया था। उसने मंगलवार को ‘परिमैच’ नामक एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ इसी तरह की जांच के सिलसिले में कई राज्यों में तलाशी भी ली थी। एजेंसी विभिन्न अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जिनमें लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी किए जाने या भारी मात्रा में कर चोरी का आरोप है। बाजार विश्लेषण कंपनियों और जांच एजेंसियों के अनुमान के अनुसार, ऐसे विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के लगभग 22 करोड़ भारतीय उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से आधे (लगभग 11 करोड़) नियमित उपयोगकर्ता हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का बाजार 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का है और 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। सरकार ने पिछले महीने संसद को बताया था कि उसने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए मंच को ब्लॉक करने के लिए 2022 से जून 2025 तक 1,524 आदेश जारी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि जीएसटी खुफिया महानिदेशालय मुख्यालय को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) और आईजीएसटी अधिनियम के तहत एक उपयुक्त सरकारी एजेंसी के रूप में अधिकार प्राप्त है कि वह आईजीएसटी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अपंजीकृत ‘मनी गेमिंग’ मंच को ब्लॉक करने के लिए बिचौलियों को निर्देश दे। मंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अवैध सट्टेबाजी और जुए पर कार्रवाई सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

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