जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों एवं उनके उम्मीदवारों को उसके प्लेटफार्म सुविधा के माध्यम से अनुमति मांगने वाले सभी आवेदनों को अनुमति देने के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालयों में 24 घण्टे के भीतर निपटान किया जाना होगा.जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी रिटर्निंग आफिसर को निर्देश दिए हैं कि अपने कार्यालयों में सिंगल विंडो प्रणाली अनुमति प्रकोष्ठ स्थापित करेंगे और उन्हें कार्यशील करेंगे, जो आवश्यक अवसंरचना यथा, फोटो कॉपियर मशीन, स्कैनर, कंप्यूटर, टेलीफोन आदि तथा समर्थित स्टाफ से सुसज्जित होंगे. अनुमति प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण संबंधी अनुदेशों के संग्रह में दिए गए विहित फॉर्मेट अनुलग्नक DI में व्यय योजना के ब्यौरे सहित कार्यक्रम से कम से कम 48 घंटे पहले संबंधित रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में अनुमति प्रकोष्ठ के प्रभारी को आवेदन करना होगा.कोई राजनीतिक दल अभ्यर्थी आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों रैलियों ,जुलूसों के संबंध में अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं.किसी एक विशेष दिन के लिए एक से अधिक कार्यक्रम के लिए पृथक आवेदन दाखिल किया जाना होगा.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यालय में भी संबंधित विधानसभा का सिंगल विंडो का संचालन काउंटर चालू कर दी गई है जहां किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी भी प्रकार की रैली आम सभा जुलूस की अनुमति के लिए आवेदन दे सकते हैं उन्होंने कहा कि आवेदन कम से कम 48 घंटे पहले सिंगल विंडो सेंटर में समर्पित करना होगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से हेलीपैड, हेलीकॉप्टर संबंधित अनुमति के लिए समाहरणालय परिसर में बनाए गए सिंगल विंडो काउंटर पर आवेदन जमा करना होगा. इस अवसर पर वरीय नोडल पदाधिकारी सिंगल विंडो सह नगर आयुक्त गया कुमार अनुराग, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर, वरीय उप समाहर्ता अंशु कुमारी उपस्थित थे.

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें