मधुबनी (रजनीश के झा)। जिला बाल संरक्षण इकाई, मधुबनी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मधुबनी के संयुक्त तत्वावधान में आज दिनांक 03 दिसंबर 2025 को “किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017” विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मधुबनी जिले के सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, चाइल्ड हेल्पलाइन के कर्मी, एसएसबी के प्रतिनिधि, उत्पाद विभाग एवं रेल सुरक्षा बल के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रतिभागियों को किशोर न्याय से संबंधित विधिक प्रावधान, संरक्षणात्मक प्रक्रियाएँ, केस हैंडलिंग, बाल अधिकार एवं संवेदनशील व्यवहार के विभिन्न आयामों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षक के रूप में माननीय मुख्य दंडाधिकारी, मधुबनी प्रमोद कुमार महथा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप चैतन्य, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय परिषद अंकित आनंद, सहायक निदेशक नितेश कुमार पाठक एवं बाल संरक्षण पदाधिकारी अजय कुमार उपस्थित रहे। प्रशिक्षकों ने किशोर संरक्षण के क्षेत्र में कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, विभिन्न एजेंसियों के समन्वय तथा संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य कानून से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मियों को अद्यतन कानूनी प्रावधानों से अवगत कराना एवं बच्चों से जुड़े मामलों में और अधिक प्रभावी एवं संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करना था।
बुधवार, 3 दिसंबर 2025
Home
बिहार
मधुबनी
मधुबनी : किशोर न्याय अधिनियम एवं बिहार किशोर न्याय नियमावली पर एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला
मधुबनी : किशोर न्याय अधिनियम एवं बिहार किशोर न्याय नियमावली पर एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला
Tags
# बिहार
# मधुबनी
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
मधुबनी
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
संपादकीय (खबर/विज्ञप्ति ईमेल : editor@liveaaryaavart या वॉट्सएप : 9899730304 पर भेजें)

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें