- स्विफ्ट इमरजेंसी एक्शन से सुनिश्चित की गई जन-सुरक्षा
- कंपनी ने 'डायल बिफोर यू डिग' के प्रति जागरूकता की अपील की
थिंक गैस ने भोपाल जिले में घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और वाहनों के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की आपूर्ति हेतु मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क बनाया है। पाइपलाइन मार्ग पर स्पष्ट संकेतक, चेतावनी बोर्ड और आपात संपर्क नंबर लगे होने के बावजूद, खुदाई करने वाले ठेकेदार ने काम शुरू करने से पहले थिंक गैस को कोई सूचना नहीं दी और न ही घटना के बाद कोई रिपोर्ट सौंपी। सरकारी नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या एजेंसी के लिए खुदाई कार्य शुरू करने से पहले नगर निगम या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 'डायल बिफोर यू डिग' नंबर पर सूचना देना अनिवार्य है। इस मामले में बिना पूर्व सूचना के काम किया गया, जिसके चलते थिंक गैस ने जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। वर्तमान कानून के तहत आईपीसी की धारा 285 और 336 के अनुसार ऐसी अनधिकृत क्षति एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। थिंक गैस सभी ठेकेदारों, एजेंसियों और नागरिकों से अपील करता है कि वे खुदाई से पहले इस सुरक्षा नियम का पालन करें। किसी भी खुदाई कार्य से पहले थिंक गैस से संपर्क करने के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 2022 999 पर कॉल करें।

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