थिंक गैस भोपाल में घरों को पीएनजी और वाहनों को सीएनजी की सप्लाई के लिए मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क चला रही है। पाइपलाइन मार्ग पर रूट मार्कर और चेतावनी बोर्ड लगे होने के बावजूद संबंधित ठेकेदार ने कंपनी को पहले सूचना नहीं दी और बाद में भी रिपोर्ट जमा नहीं की। नियमों के मुताबिक, किसी भी खुदाई से पहले 'डायल बिफोर यू डिग' के जरिए नगर निगम या सिटी गैस कंपनी को जानकारी देना जरूरी है। इसी को लेकर कंपनी ने संबंधित पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आईपीसी की धारा 285 और 336 के तहत ऐसी लापरवाही दंडनीय अपराध है। थिंक गैस ने सभी ठेकेदारों और नागरिकों से अपील की है कि खुदाई से पहले 18002022999 पर संपर्क जरूर करें, ताकि शहर और नागरिक दोनों सुरक्षित रहें।
भोपाल (रजनीश के झा), 25 फरवरी। शहरों में गैस पाइपलाइन अब रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है। लेकिन, कई बार बिना जानकारी के की गई खुदाई किसी बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। भोपाल के भानपुर ब्रिज के पास ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहाँ एक टेलीकॉम केबल ठेकेदार ने बिना किसी पूर्व सूचना के खुदाई शुरू कर दी और गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही थिंक गैस की इमरजेंसी टीम मौके पर पहुँची। प्रभावित हिस्से को तुरंत अलग किया गया, जरूरी सुरक्षा कदम उठाए गए और थोड़े ही समय में सिटी गैस सप्लाई दोबारा बहाल कर दी गई। इससे किसी बड़ी दुर्घटना को टाल दिया गया और लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई।

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