- प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट का निर्देश, नाबालिगों के बयान के आधार पर निष्पक्ष जांच शुरु, झूंसी पुलिस करेगी कार्रवाई
धारा 173(4) के तहत दी गई थी अर्जी
यह मामला उस समय सामने आया जब शाकुंभरी पीठाधीश्वर एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट से जुड़े आशुतोष ब्रह्मचारी ने 28 जनवरी को अदालत में धारा 173(4) के तहत आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आवेदन में आरोप लगाया गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने अदालत को एक सीडी सौंपने का भी दावा किया, जिसमें कथित तौर पर संबंधित सामग्री होने की बात कही गई।
नाबालिगों के बयान वीडियोग्राफी के साथ दर्ज
मामले की सुनवाई के दौरान 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दो नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए। कोर्ट ने इस दौरान पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया और सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी कर दिया है।
पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू
अदालत के आदेश के बाद झूंसी थाना पुलिस ने मामले में कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। सूत्रों के अनुसार, एफआईआर दर्ज करने के बाद बयान, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अदालत के निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सामने कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती हैं और आने वाले दिनों में जांच की दिशा के आधार पर मामला और गंभीर रूप ले सकता है।

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