नई दिल्ली (रजनीश के झा)। उच्चतम न्यायालय ने पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के कारण दर्ज मामले में मंगलवार को लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने इस बात का संज्ञान लिया कि राठौर संबंधित अधिकारियों के समक्ष पेश हो चुकी हैं और अपने बयान दर्ज करा चुकी हैं। इसके बाद पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। शीर्ष अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग जारी रखने का निर्देश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल पांच दिसंबर को राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने सात जनवरी को इस मामले में राठौर को गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान की थी। राठौर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या के सिलसिले में कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भरतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा था। उच्चतम न्यायालय ने मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया था और राठौर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसने राठौर को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। लोक गायिका के खिलाफ पिछले साल 27 अप्रैल को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
मंगलवार, 10 मार्च 2026
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दिल्ली : सोशल मीडिया पोस्ट विवाद: लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को शीर्ष अदालत से मिली अग्रिम जमानत
दिल्ली : सोशल मीडिया पोस्ट विवाद: लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को शीर्ष अदालत से मिली अग्रिम जमानत
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