- जिलाधिकारी ने दिया जांच कर कारवाई करने का आश्वासन : सुरेंद्र प्रसाद सिंह
- अंचलाधिकारी से एनओसी लिये बगैर संस्था की जमीन पर टंकी निर्माण अवैध : माले
इस आशय से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी ने जांच कराकर टंकी निर्माण के दोषियों पर कारवाई करने का आश्वासन जिलाधिकारी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी संस्था की जमीन में संस्था द्वारा आम बैठक से लिखित निर्णय एवं सीओ के एनओसी के बिना कोई भी सरकारी या निजी योजना नहीं चलाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार न ही मठ के महंथ और न ही सीओ द्वारा एनओसी लिया गया है। ऐसे में पानी टंकी निर्माण अवैध है और निर्माण एजेंसी पर कारवाई की मांग भाकपा माले जांचोपरांत करती है।
महंथ भाग्यनारायण दास ने कहा कि यह मठ सक्रिय है। चर्चित साहेब एवं बुउआ साहेब के पिता नारायण दास एवं उनकी पत्नी माता साहेब (जमुना माई) का मठ के अंदर समाधि भी है। मठ का प्रतिदिन संचालन होता है। खासकर पूर्णिमा के दिन सत्संग एवं भंडारे का आयोजन होता है। मठ को खुद जमीन की कमी है। मठ खुद विस्तार का योजना बना रहा है। ऐसी स्थिति में मठ में सरकारी योजना से पानी टंकी लगाकर जमीन एवं मठ पर कब्जा जमाने की साज़िश की जा रही है। साधु-संतों को डराया-धमकाया जा रहा है। यह अनुचित है। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी आरती कुमारी, थानाध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा के पास जाने पर भी न्याय नहीं मिला। मजबूरी में जिलाधिकारी के पास जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय मिलने का पूरा उम्मीद है और अगर फिर भी न्याय नहीं मिलता है तो ताजपुर अंचल कार्यालय पर आमरण अनशन कर साधु-संत जान दे देंगे लेकिन मठ को खत्म होने नहीं देंगे।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें