नई दिल्ली। एक अदालत ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में जेल में बंद तीन आरोपियों से पूछताछ करने से जुड़ी अर्ज़ी सोमवार को मंजूर कर ली। न्यायाधीश सुरेन्द्र मोहित सिंह सीबीआई की उस याचिका की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें न्यायिक हिरासत में बंद तीन आरोपियों-मनीषा संजय वाघमारे, धनंजय निवृत्ति लोखंडे और शुभम मधुकर खैरनार से पूछताछ की अनुमति मांगी गई थी। याचिका में कहा गया, ‘‘यह खुलासा हुआ है कि आरोपी (तीनों) मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिन्होंने तीन मई को आयोजित नीट-यूजी 2026 परीक्षा से पहले आर्थिक लाभ के बदले प्रश्न पत्रों के लीक होने और उनके प्रसार की सुविधा प्रदान की थी।’’ याचिका में अदालत से जांच के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मांगी गई थी। इस मामले में सीबीआई ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वर्ष मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी परीक्षा तीन मई को आयोजित की गई थी, लेकिन प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बीच एनटीए ने इसे 12 मई को रद्द कर दिया था। अब यह परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी।
सोमवार, 15 जून 2026
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दिल्ली : नीट प्रश्नपत्र लीक में अदालत ने सीबीआई को दी जेल में तीन आरोपियों से पूछताछ की इजाजत
दिल्ली : नीट प्रश्नपत्र लीक में अदालत ने सीबीआई को दी जेल में तीन आरोपियों से पूछताछ की इजाजत
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