बिहार में दरभंगा की एक सत्र न्यायालय ने प्राथमिक विद्यायल के एक प्रिंसिपल को तीसरी कक्षा की एक छात्रा से बलात्कार करने के जुर्म में दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।अपर एवं जिला न्यायधिश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त प्रिंसिपल पर पांच हजार रूपए जुर्माना और दस वर्ष की सजा सुनाई। गौरतलब है कि कमतौल थाना क्षेत्र में स्थित मालपट्टी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य और चंपारण निवासी मोहम्मद शकीर ने दिसंबर 2007 में तीसरी कक्षा में पढने वाली एक दस वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार किया था।
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