
पटना हाई कोर्ट ने बिहार के चर्चित बृज बिहारी हत्याकांड मामले में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) नेता और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा और न्यायमूर्ति गोपाल प्रसाद की बेंच ने आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पूर्व विधायक को जमानत देने से इनकार कर दिया।
13 जून 1998 को पुलिस की सुरक्षा में पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज करा रहे बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की संस्थान के कैंपस में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने की थी। प्रसाद की हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए पटना व्यवहार न्यायालय ने पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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