रूपम पाठक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 3 अप्रैल 2011

रूपम पाठक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्णिया के विधायक राजकिशोर केसरी की हत्या मामले में एक स्थानीय अदालत में आरोपी रूपम पाठक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। सीबीआई द्वारा इस मामले को अपने हाथ में लिए जाने के बाद गत 26 फरवरी को उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी बीबी भट्ट के नेतृत्व में पूर्णिया पहुंची पांच सदस्यीय सीबीआई टीम ने जांच का प्रभार स्थानीय पुलिस से ग्रहण कर लिया था।

सीबीआई ने इस मामले में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी कृष्ण कुमार की अदालत में भादवि की धारा 304 के तहत रूपम के खिलाफ शनिवार को आरोपपत्र दायर कर दिया। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि इस मामले की आगे की जांच अभी जारी है।

चार जनवरी को भाजपा विधायक केसरी की पुर्णिया स्थित उनके आवास पर चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका रूपम पाठक को गिरफ्तार किया था। विधायक केसरी और उनके निजी सहायक पर रूपम पाठक का यौन शोषण का आरोप लगाते हुए उनके परिजनों ने इस हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। रूपम सहित उसके अन्य परिजनों के इस आरोप को उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने केसरी को इस मामले में क्लीन चिट उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया था। बाद में विपक्षी पार्टियों और कई महिला संगठनों की ओर से भी इस मामले की सीबीआई जांच की उठ रही मांग और बिहार पुलिस की निष्पक्षता पर लग रहे सवालिया निशान को देखते हुए घटना के तीन दिनों के बाद मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द किए जाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने आठ जनवरी को इस हत्याकांड की जांच सीबाआई से कराने के निर्देश दे दिए थे।

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