नवलेश पाठक को सीबीआई की राहत. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 28 अप्रैल 2011

नवलेश पाठक को सीबीआई की राहत.

पूर्णिया के भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद पत्रकार नवलेश पाठक को राहत देते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को निर्देश दिया कि सह आरोपी को राहत दी जा सकती है। विशेष अदालत के इस फैसले के बाद पाठक को जमानत मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जिसे सीबीआई के विशेष मजिस्ट्रेट ने पूर्व में खारिज कर दिया था।

अभियोजन सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वीएन सिंह की अदालत ने सीबीआई मजिस्ट्रेट के पूर्व के फैसले को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि पाठक को राहत दी जा सकती है, क्योंकि आरोपी 110 दिनों से जेल में बंद है और जांच एजेंसी उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रही है। उन्होंने बताया कि सीबीआई के मजिस्ट्रेट कृष्णकुमार ने इससे पूर्व पाठक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पत्रकार ने जिला न्यायाधीश की अदालत के सामने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसे सीबीआई की विशेष अदालत के सामने स्थानांतरित कर दिया गया था।

भाजपा विधायक केसरी की हत्या बीते चार जनवरी को पूर्णियां में उनके आवास पर कर दी गयी थी। हत्या के आरोप में शिक्षिका रुपम पाठक को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पत्रकार नवलेश पाठक को भी इस हत्याकांड में सह आरोपी बनाया था। बीते 26 फरवरी को सीबीआई ने बिहार पुलिस से इस मामले की जांच का प्रभार अपने हाथ लिया था, जिसके बाद रुपम और नवलेश पाठक को उच्च सुरक्षा वाले बेउर जेल में न्यायिक हिरासत में रख गया है।

सीबीआई रुपम पाठक के खिलाफ आइपीसी की धारा 304 के तहत दो अप्रैल को आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है, जबकि 90 दिन से अधिक बीत जाने के बावजूद नवलेश पाठक के खिलाफ कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं हुआ है।

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