2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की बेटी कनिमोझी और क्लाइग्नर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 20 मई को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कनिमोझी पर आरोप लगाया है कि उन्हें गैरकानूनी तरीके से कलैग्नार टीवी को करीब 200 करोड़ रुपए की लेनदेन का पता था। एक निजी कंपनी के जरिए इस चैनल को 200 करोड रुपए दिए गए, जिसकी जानकारी कनिमोझी को थी।
एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए के इस घोटाले में पूर्व संचार मंत्री ए. राजा न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने करीब 209 करोड़ रुपए के लेन-देन के पूरे नेक्सस का भी अदालत में पर्दाफाश किया। उसने बताया कि इस गैरकानूनी लेन-देन में करीब 16 खातों का इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले पैसा डीबी रियल्टी से कुसेगांव कंपनी को गया, उसके बाद वह सिनेयुग कंपनी को गई। इसके बाद यह पैसा कलिगनार टीवी के पास आया।

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