अजमेर दरगाह बम धमाके प्रकरण में अभियुक्त स्वामी असीमानंद की जमानत अर्जी शनिवार को राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने खारिज कर दी।
असीमानंद ने अदालत से कहा कि एनआईए तय समय अवधि 90 दिन में चालान पेश नहीं कर पाई बल्कि और समय मांग रही है। इसलिए उसे जमानत पर छोड़ा जाए। विशेष अदालत ने आदेश में कहा कि असीमानन्द पर षड्यंत्र को लेकर बैठकें करने, बम बनाने व विस्फोट को अंजाम देने के लिए धन उपलब्ध कराने तथा काम का बंटवारा करने के भी आरोप हैं। ऎसे में प्रकरण गम्भीर प्रवृत्ति का होने के कारण इन्हें जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं है।

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