भाजपा सांसद वरुण गांधी के भड़काऊ भाषण देने के मामले में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की एक अदालत में आरोप तय कर दिए हैं. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अजय कृष्ण ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष को मामले के गवाहों को पेश करने के निर्देश दिये और मामले की अगली सुनवाई की तिथि छह जुलाई तय की.
वरुण पर भारतीय दंड विधान की धारा 505 (2) (नफरत फैलाना), 153 (अ) (समुदाय विशेष पर आरोप लगाना) और 295 (अ) (धार्मिक आस्थाओं का अपमान कर भावनाओं को जानबूझकर भड़काना) के तहत आरोप तय किये गए हैं. वरुण गाँधी पर वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पीलीभीत में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में चुनाव आयोग के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था.
वरुण गाँधी ने इस मामले में 28 मार्च 2009 को आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें 16 अप्रैल 2009 को जमानत दे दी गई थी. अभियोजन पक्ष ने अपने पास वरुण के खिलाफ पर्याप्त सुबूत होने का दावा किया था.

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