उच्चतम न्यायालय ने तांत्रिक चंद्रास्वामी को 25 लाख जुर्माना देने का आदेश दिया है. उच्चतम न्यायालय ने तांत्रिक नेमीचंद्र जैन उर्फ चंद्रास्वामी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के नियमों के उल्लंघन के मामले में 25 लाख रूपये एक सप्ताह के भीतर भरने का आदेश दिया.
न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अवकाशकालीन खंडपीठ ने चंद्रास्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. चंद्रास्वामी ने फेमा कानून में उसे आठ करोड़ रूपये की धनराशि जमा करने की अवधि को बढाने का उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया था.
उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील से यह जानना चाहा कि क्या उनका मुवक्किल यह धनराशि जमा करने का इच्छुक है अथवा नहीं. इस पर उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इतना अधिक रूपये एक साथ जमा करने में सक्षम नहीं है इसलिये उनके मुवक्किल को और अधिक समय दिया जाना चाहिये.

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