2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के सिलसिले में जेल में बंद आरोपी डीएमके सांसद कनिमोझी को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया। कनिमोझी के अलावा सह-आरोपी और कलैगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार की जमानत याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कनिमोझी को फिर से सीबीआई की विशेष अदालत में जाने को कहा है। गौरतलब है कि 21 मई को कनिमोझी दिल्ली में गिरफ्तार की गई थीं।
गौरतलब है कि इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत और हाई कोर्ट में भी कनिमोझी की ज़मानत याचिका खारिज की जा चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि डीएमके प्रमुख करुणानिधि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच ने सुनवाई की। बेंच में जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस बीएस चौहान शामिल हैं। जस्टिस जीएस सिंघवी 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं।

1 टिप्पणी:
Its happening due to media trial. other wise High court, supreme court, local court are blind folded. They give bail to a culprit who have swindle Indian business houses, impersonate president signatures... fluent in merc with un no plate, still court acquitted him with remark a doer who has helped the civil society!! Justics sitting in ac chambers are not bothered at all what is happening in local court..
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