भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस निर्मल यादव को शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब उसी हाईकोर्ट में काम करने के बाद सेवानिवृत हुई जज ने संबंधित हाईकोर्ट से ही मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की।
याचिका पर जस्टिस प्रमोद कोहली ने सात सितंबर के लिए सीबीआई को नोटिस जारी कर 27 अगस्त को निर्मल यादव को विशेष अदालत में पेश होकर जमानत के मुचलके भरने के निर्देश दिए हैं। निर्मल यादव की तरफ से वकील एसके गर्ग ने सीबीआई अदालत से कहा कि उन्हें वकील के जरिए अदालत में पेश होने की छूट दी जाए। सीबीआई की तरफ से वकील अनुपम गुप्ता का इस पर विरोध दर्ज करने पर अदालत ने छूट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद गर्ग ने कहा कि उन्हें विशेष कोर्ट में 27 अगस्त से पहले या बाद में पेशी की छूट दी जाए, लेकिन अदालत ने यह राहत देने से भी इनकार कर दिया।

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