प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका ख़ारिज. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 23 सितंबर 2011

प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका ख़ारिज.

 

सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में मकोका के तहत आरोपों का सामना कर रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत देने से शनिवार को इनकार कर दिया। 

न्यायमूर्ति जेएम पांचाल और न्यायमूर्ति एचएल गोखले की पीठ ने साध्वी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। साध्वी ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया। साध्वी को 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था।

प्रज्ञा सिंह के वकील ने दलील दी थी कि 10 अक्टूबर 2008 से एटीएस की अवैध हिरासत में प्रज्ञा सिंह को  प्रताड़ित किया गया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि प्रज्ञा सिंह को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें कानून के अनुसार एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। पीठ ने एक सितंबर को विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए विस्फोट में सात लोगों की मौत हो गयी थी।

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