
बिहार में पूर्णिया के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक राजकिशोर केसरी की हत्या के चर्चित मामले में पटना की एक सत्र अदालत ने एक स्कूल संचालिका रूपम पाठक के खिलाफ गठित आरोपों में संशोधन कर आज हत्या का आरोप तय किया गया।मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला और सत्र न्यायाधीश वशिष्ठ नारायण सिंह ने रूपम पाठक को खुली अदालत में केसरी की हत्या का आरोप पढ़कर सुनाया जिससे उन्होंने इनकार किया। अदालत ने मामले में गवाही पेश करने के लिए 15 सितम्बर 2011 की तिथि निश्चित की है।
आरोप के अनुसार 4 जनवरी 2011 को पूर्णिया में रूपम पाठक ने चाकू घोप कर विधायक केसरी की हत्या कर दी थी। इस मामले को बिहार सरकार ने जांच का काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौपा था। जांच के बाद ब्यूरो ने गैर इरादतन की गई मौत का मामला बताते हुए धारा 304 के तहत भारतीय दंड विधान के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान कई गवाह पेश किये गये जिसके बाद सूचक की ओर से एक आवेदन दाखिल कर इसे हत्या का मामला बताते हुए आरोप में संशोधन करने की प्रार्थना की थी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।
2 टिप्पणियां:
रूपम पाठक के साथ सही नहीं हुआ..
रूपम पाठक के साथ सही नहीं हुआ..i am agree
unhe nyay nahi mila hai,kasaab or afjal guru ko unke kiye par aish mil rahi h,yahi hamaare desh ki halat hai,kabhi kabhi to lagta h ki akhir yaha koi niyam hai ya fir jese mann kare wese niyam bana diye jate hai...
एक टिप्पणी भेजें