येदुरप्पा की जमानत ख़ारिज, गए जेल. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 15 अक्टूबर 2011

येदुरप्पा की जमानत ख़ारिज, गए जेल.

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस.येदयुरप्पा को जमीन घोटाला मामले में आज विशेष लोकायुक्त अदालत ने 22 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया.इससे पहले न्यायालय ने श्री येदयुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया और कुछ नाटकीय घटनाक्रम के बाद उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया1 इससे राज्य में सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी .भाजपा. सरकार की साख को करारा झटका लगा है.

लोकायुक्त अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन के सुधींद्र राव ने दो मामलों में श्री येदयुरप्पा की जमानत अर्जी खारिज कर दी लेकिन उनके सांसद पुत्र बी.वाई राघवेन्द्र तथा दूसरे बेटे बी. वाई. विजेन्द्र और दामाद सोहन कुमार की सशर्त जमानत मंजूर कर ली तथा इस मामले में अन्य अभियुक्त तथा पूर्व मंत्री एस एन कृष्णैया शेट्टी को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.श्री येदयुरप्पा खराब सेहत के कारण अदालत में मौजूद नहीं थे पर अदालत ने इसे ध्यान देने योग्य नहीं मानते हुए उन्हें आज ही अदालत में पेश करने का आदेश दिया. इसके बाद श्री येदयुरप्पा ने कानूनी विचार विमर्श किया तथा अदालत में समर्पण करने का निर्णय लिया. इसके बाद अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री को 22 अक्टूबर तक जेल भेजने का आदेश दिया1 मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने अदालत परिसर में सुरक्षा के कडे बंदोबस्त किये. उन्हें शहर के बाहरी इलाके पाराप्पाना अग्रहारा में बने केंद्रीय कारागार में भेजा गया है.

इससे पहले लोकायुक्त पुलिस गिरफ्तारी का वारंट तामील कराने के लिए उनके दोनों घरों पर पहुंची लेकिन भाजपा नेता वहां नहीं मिले. बाद में श्री येदयुरप्पा के वकील रवि बी नाइक ने संवाददाताओ को बताया कि सोमवार को उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका दायर की जायेगी. अदालत के कडे रूख से चिंतित मुख्यमंत्री डी वी सदानंद गौडा ने अपनी मुंबई की प्रस्तावित यात्रा फौरन रद्द कर दी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होनें बाद में मंत्रिमंडल के अहम सहयोगियों से भी बदलते घटनाक्रम पर भी विचार.विमर्श किया.

अदालत की इस कडी कार्रवाई से भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ देशव्यापी यात्रा कर रही भाजपा को झटका लगा है. विदित हो कि राज्यपाल एच.आर भारद्वाज ने बेंगलूर के गेद्दालाहल्ली में भूखंड को गैरअधिसूचित करने. भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोपों में श्री येदयुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए श्री बाशा को मंजूरी दी थी. श्री बाशा ने श्री येदयुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार. भाई. भतीजावाद और भूखंड को गैर अधिसूचित करने के पांच आरोपों के सिलसिले में उस समय मुकदमा चलाने की मांग की थी जब वह मुख्यमंत्री थे. पुत्रों के पक्ष में भूखंड को गैर अधिसूचित करने से संबंधित दो मामलों में श्री येदयुरप्पा के खिलाफ आज वारंट जारी किये गये थे.

इससे पूर्व श्री येदयुरप्पा ने लोकायुक्त में उनके खिलाफ दायर मामलों और उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ जारी समन को खारिज करने संबंधी दो याचिकाएं दायर की थी. इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी.एस. पाटिल ने 30 सितम्बर को लोकायुक्त अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. लेकिन श्री बाशा की अपील पर पीठ ने चार अक्टूबर को इस रोक को हटा लिया था.

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