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शुक्रवार, 18 नवंबर 2011

अब चेकों की वैधता तीन महीने ही होगी.


अब चेक से लेन देन की समयसीमा बदल गई है आरबीआई ने देशभर के सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वो तीन महीने से पुराने चेकों को स्वीकार नहीं करें इससे पहले आरबीआई ने अधिसूचित बैंकों को इस तरह के निर्देश दिए थे लेकिन अब इसमें ग्रामीण बैंक भी शामिल हो गए हैं। आरबीआई की यह अधिसूचना अप्रैल 2012 से लागू होगी।

सिर्फ चेक ही नहीं बल्कि दूसरे वित्तीय कागजात की समय सीमा भी 6 महीने सीमित कर दी गई है आरबीआई ने यह कदम उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर उठाया है। अभी तक बैंक 6 महीने पुराने चेकों को स्वीकर कर लेते थे लेकिन आरबीआई के नए निर्देश के बाद अब चेकों की वैधता तीन महीने ही होगी इससे पुराने चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा ड्राफ्ट, पे आर्डर, और बैंकर चेकों की वैधता भी सिर्फ तीन महीने ही होगी।

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