आरुषि मर्डर केस में उसके डॉक्टर पिता राजेश तलवार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत जाने के लिए कहा है। साथ ही, कोर्ट ने राजेश तलवार की 4 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत बरकरार रखी है। निचली अदालत में 4 फरवरी को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलवार दंपती के खिलाफ आगे की कार्यवाही गाजियाबाद की अदालत ही तय करेगी।
सुप्रीम कोर्ट आरुषि और अपने नौकर की कथित तौर पर हत्या करने के मामले में राजेश तलवार और उनकी पत्नी पर मुकदमा चलाने का आदेश पहले ही दे चुका है। जस्टिस ए.के. गांगुली और जे.एस. खेहर ने आपराधिक कार्यवाही खत्म करने की तलवार दंपती की अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि वे इस हत्याकांड में अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे।
गौरतलब है कि 15-16 मई 2008 की रात नोएडा स्थित उनके घर पर तलवार दंपती की इकलौती बेटी आरुषि मृत हालत में मिली थी। उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने छह जनवरी को डॉक्टर दंपती से आरुषि और हेमराज की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना करने को कहा था।
बेंच ने कहा था कि उनके (तलवार दंपती) खिलाफ संज्ञान लेने के गाजियाबाद के मजिस्ट्रेट के आदेश में और उन पर मुकदमा चलाए जाने में कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि निचली अदालत के जज ने सोच विचार कर आदेश जारी किया था।

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