1984 दंगा की याचिका पर सुनवाई 15 मार्च को. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 19 फ़रवरी 2012

1984 दंगा की याचिका पर सुनवाई 15 मार्च को.


अमेरिका की एक अदालत ने भारत में 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस की कथित भूमिका पर सवाल उठाती एक याचिका पर सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। याचिका में कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि वह सिख विरोधी दंगों की साजिश रचने और उसे बढ़ावा देने के आरोपों से खुद को पाक साफ साबित करने में नाकाम रही। 

 न्यूयार्क स्थित एक सिख संस्था द्वारा दायर इस याचिका में न्यूयार्क की संघीय अदालत के न्यायाधीश राबर्ट डब्ल्यू स्वीट से न्यायमूर्ति जी. टी. नानावटी की पेशी के लिए ‘अनुरोध पत्र’ जारी करने का आग्रह किया गया है।

 एक बयान में सिख फॉर जस्टिस संस्था के कानूनी सलाहकार अटार्नी गुरपतवंत सिंह पन्नून ने कहा कि शिकायतकर्ता अदालत से कहेगा कि वह न्यायमूर्ति नानावटी की पेशी के लिए अनुरोध पत्र जारी करे। 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे और न्यायमूर्ति नानावटी को इसकी जांच का काम सौंपा गया था। न्यूयार्क स्थित यह संस्था अमेरिकी अदालत में एक अर्जी दाखिल कर एडवोकेट एच.एस. फूल्का, एडवोकेट नवकिरण सिंह और ए.आई.एस.एस.एफ. के अध्यक्ष करनैल सिंह पीरमोहम्मद को अमेरिकी अदालत का विदेशी सहायक नियुक्त करने की भी मांग करेगी। पन्नून ने बताया कि न्यूयार्क की अदालत 15 मार्च को इस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें नवंबर 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाया गया है।

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