
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को पटना उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए जनता दल (युनाइटेड) के सांसद मंगनीलाल मंडल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी। पटना उच्च न्यायालय के फैसले में झांझरपुर संसदीय क्षेत्र से उनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने याचिकाकर्ता बिष्णु देव भंडारी पर 100,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। भंडारी ने दलील दी थी कि मंडल ने नामांकन दाखिल करते समय अपनी पत्नी और बच्चों की सम्पत्तियां घोषित नहीं की थीं।
न्यायमूर्ति लोढ़ा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस बात की व्याख्या नहीं की कि सम्पत्तियों की घोषणा न करने से मंडल के निर्वाचन पर कैसे और कितना असर पड़ा।
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