
पटना स्थित निगरानी ब्यूरो की विशेष अदालत ने बुधवार को राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नारायण मिश्रा की आय से अधिक जमा की गई चल और अचल संपति को जब्त करने का आदेश दिया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश रमेशचंद्र मिश्रा ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 17 जनवरी को एक फरवरी तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अपने फैसले में न्यायाधीश ने आय से अधिक अर्जित संपति को जब्त करने का आदेश दे दिया।
अदालत के एक अधिकारी के अनुसार निगरानी जांच ब्यूरो ने जुलाई 2007 को उनकी अवैध संपत्तियों को चिह्न्ति करते हुए मामला दर्ज किया था। इस मामले में मिश्रा के अलावे उनकी पत्नी कंचन मिश्रा, पुत्र सत्यव्रत और सुब्रत मिश्रा, दोनों बहुएं पूजा और रीता की संपत्तियों को भी चिह्न्ति किया गया है। ज्ञात हो कि निगरानी जांच ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि पूर्व पुलिस महानिदेशक ने 1984 से 2007 तक आय के ज्ञात स्रोत से 1 करोड़ 40 लाख रुपये की अधिक संपत्ति जमा की है।
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