अमेरिका की एक अदालत ने भारत के शहरी विकास मंत्री कमलनाथ के खिलाफ वर्ष 1984 में सिख विरोधी दंगों में उनकी कथित भूमिका के बारे में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि भारतीय नेता के संबंध में सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है।
अमेरिका में सिखों के संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने कमलनाथ के खिलाफ अप्रैल, 2010 में शिकायत दायर की थी। एक वर्ष बाद उनके खिलाफ फिर से संशोधित शिकायत दाखिल की गई थी, जिसमें वर्ष 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कमलनाथ पर सिख विरोधी दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया था।
कांग्रेस को दिया दो सप्ताह का समय: जज रॉबर्ट स्वीट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर भारत की कांग्रेस पार्टी को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। जज को एसएफजे की ओर से दायर मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करनी थी। एसएफजे ने कांग्रेस पार्टी पर वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख समुदाय के खिलाफ दंगे भड़काने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वकील थॉमस ई लींच ने सोमवार को जज स्वीट को पत्र लिखकर सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी ताकि एसएफजे की ओर से दाखिल मामले का जवाब तैयार किया जा सके।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें