दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को वेबसाइट गूगल एवं यूट्यूब का नाम उस सूची से हटाने की अनुमति दे दी जिस सूची में उन वेबसाइटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री डाली है।
प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने याचिकाकर्ता मुफ्ती एजाज अरशद कासमी के वकील संतोष पांडे की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। पांडे ने अदालत को बताया कि उनके द्वारा सौंपी गई सूची से अपने नाम हटाने की दोनों कम्पनियों की याचिका पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
उल्लेखनीय है कि इस्लामिक पीस फाउंडेशन आफ इंडिया द्वारा संचालित एक वेबसाइट से जुड़े इस्लामी अनुसंधानकर्ता कासमी ने करीब 2० वेबसाइटों से आपत्तिजनक सामग्री हटाए जाने की मांग की है।
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