अहमदाबाद कोर्ट ने गुलबर्ग सोसायटी केस में जाकिया जाफरी को SIT रिपोर्ट की कॉपी देने का आदेश दिया है। जाफरी को 30 दिन के भीतर यह रिपोर्ट देनी होगी।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एम.एस. भट्ट ने इससे पहले 27 मार्च को जाकिया के अनुरोध और एसआईटी का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जाकिया जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी ने कोर्ट के इस आदेश पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उनकी यह बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की कॉपी मिलने से उनके लिए आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। रिपोर्ट की कॉपी मिलने के बाद वह अपने वकीलों से आगे की रणनीति के बारे में विचार विमर्श करेंगे।
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