बिहारियों के खिलाफ कथित भड़काऊ बयान पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं. बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक स्थानीय अदालत ने बिहारियों के खिलाफ कथित भड़काऊ और अपमानजनक बयान देने के मामले में दायर परिवाद पत्र का संज्ञान लेते हुए गुरुवार को नगर थाना में मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिये.
राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ दायर परिवाद पत्र पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एस पी सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार को नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया.
अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बुधवार को सीजेएम की अदालत में ठाकरे बंधुओं के खिलाफ परिवाद संख्या 2575-2012 दायर किया है.
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