झारखंड उच्च न्यायालय ने धनशोधन के मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति एसी मिश्रा ने उस समय कोड़ा की याचिका खारिज कर दी जब प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में कोड़ा की सीधी संलिप्तता है. अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कोड़ा की ओर से दलील दी गई कि जांच एजेंसी ने सिर्फ 20 करोड़ रुपये का पता लगाया है और ऐसे में उनसे जुड़ा मामला 1,340 करोड़ रुपये का कैसे बन जाता है. उनका कहना था कि इस मामले से उनका वास्ता नहीं है.
बीते 25 सितंबर को इस मामले में धनशोधन विरोधी विधेयक-2002 की धारा चार के तहत आरोप तय किया गया था। यह पूरा मामला 3,549.72 करोड़ रुपये का है.
प्रवर्तन निदेशालय ने कोड़ा को 1,340 करोड़ रुपये का अवैध निवेश करने का आरोपी बनाया है, जबकि शेष राशि का गबन करने का आरोप पांच अन्य लोगों पर है. कोड़ा 30 नवंबर, 2009 से ही न्यायिक हिरासत में हैं.

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