दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और बाबा रामदेव के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. केजरीवाल और बाबा रामदेव पर सांसदों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप था.
कानून के एक छात्र ने केजरीवाल और रामदेव पर सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था और अदालत से मांग की थी कि पुलिस को इनके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया जाए.
पिछली बार याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आठ नवंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत से केजरीवाल और रामदेव के अलावा मशहर वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की गई थी.
अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव और प्रशांत भूषण तीनों के खिलाफ तीन अलग-अलग शिकायतें की गई थीं, लेकिन तीनों के खिलाफ मामला देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का था.
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