छतरपुर पुलिस के द्वारा मूर्ति तस्कर गिरोह गिरफतार
श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देषन मे थाना गुलगंज मे आज दि0 29.03.13 को मुखविर की सूचना पर कुख्यात मूर्ति चोर पप्पू उर्फ भगवत सेन निवासी खजुराहो परमलाल अहिरवार नि0 जटकरा (खजुराहो ) भवानीदीन अहिरवार नि0 अचनार खजुराहो एवं श्याम विष्वकर्मा नि0 वमीठा को भारतपुरा घाटी जंगल से पुरातत्व महत्व कि वेष कीमति पाषाण की 10 अदद मूर्तियां एवं एक स्तंभ वरामद कर जप्त किये गये है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक षियास ए. को खजुराहो से पुरातत्व महत्व की वेषकीमति पाषाण की 10 से 13 वी सदी मे निर्मित मूर्तियो के खजुराहो से अन्र्तराष्ट्रीय बाजार मे तस्करी की सूचना मिल रही थी, कि इन तस्करो को पकडने व मुर्तियो को बरामद करने हेतु मुखविर लगाये गये थे। इसी क्रम मे आज दिनाक 29.03.13 को जरियै मुखविर सूचना मिली की खजुराहो की मूर्तियाॅ चुरा कर भारतपुरा घाटी जंगल मे एकत्र कर किसी वाहरी व्यापारी को वेचने वाले है। अतः थाना प्रभारी गुलगंज के0के0 खनेजा, सउनि. चालक कमालुउददीन प्रआर जमुना प्रसााद आर. व्रजराज सिह शेखनसीम सादा कपडो मे व्यापारी बनकर जाकर उनसे एक करोड रुपयो मे सौदा तय करके वर्दी धारी पुलिस बल पार्टी सउनि. जी.एस. गोर प्रआर. प्यार खाॅ, आर जमुना प्रसाद दादूराम के साथ पकड कर उनके कब्जे से 09 अदद छोटी व 01 बडी मूर्ति षिव-पार्वति विष्णु भैरव अदि कि एवं 01 स्तंभ पाषाण के वेसकीमति जप्त कर आरोपियो केा गिरॅफतार किया गया आरेापी पप्पू उर्फ भगवत सेन एवं परमलाल अहिरवार पूर्व मे भी मूर्ति चोरी मे पकडे गये है। पप्पू सेन चोरो का सरगना है तथा सजायतता मुजिरिम है, अतः गैंग दिल्ली जयपुर व मथुरा मे मूर्तियो का सोदा करते है।
आरेेापियो के विरुद्व थाना गुलंगंज मे धारा 379 ता.हि एवं मध्यप्रदेष प्राचाीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल एवं अवषेस अधिनियम 1964 की धारा 29(1)(5) 4 के तहत प्रकरण पंजीवद्व किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी के0के0 खनेजा सहित समस्त पुलिस स्टाॅफ को इस कार्य के लिये सराहना की।
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